87 लाख के मुआवजे पर अदालत का बड़ा एक्शन! रामगढ़ डीसी की गाड़ी तक होगी कुर्क
रामगढ़ सिविल कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने यह आदेश लगभग 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए दिया। मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 26/1986 और एक्जीक्यूशन केस संख्या 4/2004 से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि वर्ष 2004 में दिए गए अवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान होना था, लेकिन दो दशक बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने बैलिफ को सरकारी वाहन सहित अन्य चल संपत्तियों की कुर्की का निर्देश दिया। 25 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की गई है।
22 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा, कोर्ट ने रामगढ़ प्रशासन पर कसा शिकंजा
भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने से जुड़े रामगढ़ के सबसे पुराने मामलों में अदालत ने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सिविल कोर्ट ने 87 लाख 43 हजार रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूलने के लिए उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के बावजूद प्रभावित रैयतों को अब तक उनका अधिकार नहीं मिला। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि इतने लंबे समय तक भुगतान लंबित रखना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने बैलिफ को निर्देश दिया कि डीसी कार्यालय से संबंधित सरकारी वाहन, फर्नीचर और अन्य चल संपत्तियों की सूची बनाकर कुर्की की कार्रवाई की जाए। यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो संपत्तियां अगले आदेश तक जब्त रहेंगी। इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
रामगढ़ कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश! मुआवजा नहीं दिया तो डीसी ऑफिस की संपत्ति होगी जब्त
रामगढ़ न्यायमंडल के सबसे पुराने भूमि अधिग्रहण निष्पादन मामलों में से एक में अदालत ने ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। सिविल जज शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने करीब 87.43 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि नहीं चुकाने पर उपायुक्त रामगढ़ की चल संपत्तियों की कुर्की का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने बैलिफ को तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकारी वाहन समेत अन्य चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भुगतान होने तक संपत्तियां न्यायालय के नियंत्रण में रहेंगी। साथ ही 25 मई तक वारंट निष्पादन की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है।
Breaking
- 87 लाख के लिए रामगढ़ DC की गाड़ी होगी जब्त? कोर्ट के आदेश से प्रशासन में मची हलचल!
- जेल जाते ही बिगड़ी तबीयत या छिपा है कोई बड़ा राज? धनबाद मंडल कारा में कैदी की रहस्यमयी मौत
- पाकुड़ में चोरों का नया खेल! पहले सिलेंडर, अब नकद-जेवर पर धावा… श्राद्ध से लौटे परिवार के उड़ गए होश
- 850 बैंक खातों में पहुंचा करोड़ों का काला पैसा! बोकारो-हजारीबाग में किसके इशारे पर खेला गया सबसे बड़ा ट्रेजरी गेम?
- “जिला परिषद चुनाव लड़ने वाला ‘नेता’ निकला प्रिंस खान गैंग का बड़ा खिलाड़ी? धनबाद पुलिस के खुलासे से सनसनी!”
- झारखंड में ‘सिलेंडर गैंग’ की एंट्री! “जेवर छोड़ो… सिलेंडर पकड़ो” — पेट्रोल-डीजल संकट के बीच गैस सिलेंडर बना चोरों का नया टारगेट!
- रांची-खलारी-पिपरवार से हजारीबाग तक BCCL नौकरी के नाम पर 20 करोड़ की ठगी! 200 युवाओं से हुआ बड़ा खेल
- बेगूसराय में वायरल हुई ‘सीक्रेट फोटो’ से मचा सियासी भूचाल! RJD विधायक के नाम से किसने खेला बड़ा गेम?
Wednesday, May 20
