रांची: प्रेमसंस मोटर धोखाधड़ी केस में 4 आरोपियों को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत पर सुनवाई मंगलवार को भी
रांची में चर्चित प्रेमसंस मोटर से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में सोमवार को अपर न्याययुक्त देवाशीष महापात्रा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी (आईओ) ने कोर्ट में केस डायरी पेश की। अदालत ने प्रेमसंस मोटर से वाहन बिक्री से जुड़े बिलों के डिक्लेरेशन सहित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
फिलहाल चारों आरोपियों को राहत नहीं
अदालत से प्रेमसंस मोटर के डायरेक्टर पुनीत पोद्दार, अवध पोद्दार, सेल्स मैनेजर शैलेश कुमार और जनरल मैनेजर लिंगराज पत्ताजोशी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। चारों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर अंतिम फैसला अभी शेष है।
अधिवक्ता विवेक आर्या ने दर्ज कराई है प्राथमिकी
मामले की शुरुआत रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विवेक आर्या द्वारा चुटिया थाना में दर्ज कराई गई नामजद प्राथमिकी से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रेमसंस मोटर द्वारा ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है।
कार की डिलीवरी नहीं, पैसे लौटाने के बाद खुला मामला
एफआईआर के अनुसार, विवेक आर्या के भाई ने प्रेमसंस मोटर से कार खरीदने के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था। आरोप है कि वाहन की डिलीवरी देने के बजाय कंपनी ने बुकिंग रद्द कर पैसे वापस कर दिए। इसी प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता को कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज और जानकारियां मिलीं, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया कि कंपनी आम ग्राहकों के साथ व्यवस्थित तरीके से ठगी कर रही है। इन आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और अभी अदालत में मामला विचाराधीन है।
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Tuesday, July 14

