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शादी-विवाह से लेकर इन चीजों पर लग गई सख्त पाबंदी, जानें क्यों…

नवांशहर : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के डीलीस्ट क्षेत्रों में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, यदि किसी विशेष परिस्थिति में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो उन्हें वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा-4 और 5 के अंतर्गत बंद रकबे में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है। यदि शहीद भगत सिंह नगर जिले में डीलीस्ट क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल तथा बरगद के पेडों को काटना जरूरी हो तो उसकी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से लेनी अनिवार्य होगी।

जिले में विवाह-धार्मिक आयोजनों में बिना मंजूरी ड्रोन चलाने पर पाबंदी के आदेश
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा में विवाह-धार्मिक समागमों अथवा अन्य प्रोग्रामों में बिना मंजूरी के ड्रोन चलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के सीमावर्ती जिलों में ड्रोन सहित असामाजिक तत्वों ने गलत घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, जिसके मद्देनजर शहीद भगत सिंह नगर जिले में आदेश जारी किए गए हैं।

ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से खतरनाक स्टंट करने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट ने ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से खतरनाक स्टंट करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-5 शाखा) के उप सचिव द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से लिखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक युवा की मृत्यु भी हुई है। इसलिए ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिले में अनाधिकृति तौर पर धार्मिक स्थानों के निर्माण पर रोक के आदेश
जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि का निर्माण न करने के आदेश जारी किए हैं। नियमानुसार किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपरोक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत जारी किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क या गली आदि पर धार्मिक स्थल का निर्माण पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने नगर परिषदों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नगर परिषद/पंचायत/चामलाट/साझेदारों की भूमि पर किसी भी धार्मिक स्थल का अनधिकृत निर्माण न होने दें। उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान को भी निर्देश दिए हैं कि वे उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें और निर्माण कार्य रुकवाएं। उपरोक्त आदेश 12 सितम्बर, 2025 तक जारी रहेगा।