Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर लगाई रोक जलाया, काटा… लेकिन खत्म नहीं हुआ अस्तित्व; हजारों साल से ‘जिंदा’ है ये पेड़, मेंटेनेंस पर खर्च होंगे... जयपुरः माथा फोड़ देंगे ये ध्यान रखना, बाबा कहते हैं… थानेदार की सीट पर बैठकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद ... दिल्ली में ये क्या हो रहा है…स्कूल-कॉलेज को मिली धमकी पर अरविंद केजरीवाल ने BJP सरकार को घेरा हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का खतरा, 192 सड़कें ठप… मंडी जिले में सबसे ज्याद... कॉलेज कमेटी ने शिकायत की अनदेखी की, टीचर की गलत डिमांड से तंग आकर 20 साल की छात्रा ने खुद को जला मार... कांवड़ रूट के ढाबों पर QR कोड का मामला, SC का योगी सरकार को नोटिस इस शिव मंदिर में मुस्लिम भक्तों की लगती है कतार, दिलचस्प है इसकी कहानी धर्म के नाम पर राजनीति..AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जो पार्टियां जा... 20 सीक्रेट तहखाने, दुबई के मौलाना से ट्रेनिंग, किताबें छापकर फैलानी थी नफरत; छांगुर के शैतानी दिमाग ...

इंदौर-देवास बायपास की बदहाली पर दायर याचिका पहली ही सुनवाई में निरस्त, High Court ने कहा…

 इंदौर। इंदौर-देवास बायपास और इंदौर-सांवेर मार्ग की जर्जर हालत को लेकर दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में निराकृत कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी विषय पर पूर्व से ही एक जनहित याचिका विचाराधीन है, ऐसे में नई याचिका की आवश्यकता नहीं है। यदि याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात पूर्व याचिका में रख सकते हैं।

यह याचिका नरेंद्र जैन द्वारा एडवोकेट अनिल ओझा के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने बायपास की खराब हालत, लगातार लग रहे जाम और फ्लाइओवर निर्माण के चलते उत्पन्न ट्रैफिक समस्या को आधार बनाया था।

याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे

इंदौर-देवास बायपास पर हाल ही में लगातार 36 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लगा, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

याचिकाकर्ता के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पहले से इस संभावित स्थिति की जानकारी थी, फिर भी कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं किया गया।

अर्जुन बड़ौद क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाइओवर के चलते सड़क पर लंबे जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे एम्बुलेंस, स्कूल बसें और आम नागरिक बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

कोर्ट की टिप्पणी

सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है। शासन की ओर से यह जानकारी अदालत को दी गई। इस पर न्यायालय ने नई याचिका को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी बात पहले से लंबित याचिका में ही रखें।

 

बायपास की हालत बनी चिंता का विषय

इंदौर-देवास बायपास और इंदौर-सांवेर रोड की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। बारिश के मौसम में गड्ढों और निर्माण कार्य के कारण हालात और बिगड़ जाते हैं। हालिया जाम की स्थिति ने प्रशासन और NHAI की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।