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उदयपुर फाइल्स पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- पहले कपिल सिब्बल को दिखाएं फिल्म

उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि संबंधित अदालत के समक्ष फिल्म के मामले को दोबारा ओपन करने के लिए मेंशन करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म को रिलीज होने दें.

फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित है. वकील ने कहा कि फिल्म शुक्रवार (11 जुलाई) को रिलीज हो रही है. फिल्म का ट्रेलर 4 जुलाई को रिलीज हुआ था. वे केवल अभियोजन पक्ष का पक्ष दिखा रहे हैं. जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि संबंधित अदालत के समक्ष फिल्म के मामले को दोबारा से ओपन करने के लिए मेंशन करें. इसे रिलीज होने दें.

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

उदयपुर फाइल्स के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ओर से ASG चेतन शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फिल्म से विवादित सीनों को हटा दिया गया है.

कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फिल्म दिखाएं, जो कल इस पर कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि फिल्म से विवादित सीन हटे या नहीं.

आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने जून 2022 में कन्हैया लाल की हत्या को दर्शाने वाली फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत का दावा है कि नूपुर शर्मा के बयान 11 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म में मौजूद हैं और इससे सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है. कन्हैया लाल की मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.

फिल्म के डायरेक्टर ने क्या कहा?

फिल्म के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेत ने कहा कि एक सीक्वेंस पैगम्बर मोहम्मद के ऊपर है लेकिन उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर 130 कट्स लगाए हैं और दो महीने का समय लेने के बाद इसे A सर्टिफ़िकेट के साथ पास किया है. कन्हैयालाल साहु की हत्या क्यों और कैसे हुई. इस तरह के लोगों की क्या मानसिकता होती है ये पूरे देश को जानना ही चाहिए. जिन्हें आपत्ति है वो एक बार इस फिल्म को जरूर देखें. उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी.