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पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 2 लाख का हर्जाना, जानिए क्यों कहा शराब बंदी क़ानून का हो रहा है दुरूपयोग

बिहार सरकार पर  शराबबंदी कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 2 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही, 1 लाख रूपया याचिकाकर्ता को और 1 लाख रूपया अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है

क्या है हर्जाने की वजह

बेगूसराय पुलिस ने संदेह के आधार पर एथनोल लदा ट्रेंकार जप्त कर शराब अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। जिसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट मे चल रही थी जस्टिस पी.बी. बजनथ्री की अध्यक्षत वाली खंडपीठ मे सुनवाई चल रही थी याचिकाकर्ता मधु ट्रांसपोर्ट का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल, बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। बाबजूद इसके पुलिस ने शारब बंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी जप्त कर दिया गाड़ी मे सभी दस्तावेज भी मौजद थे कोर्ट ने कहा की ट्रेंकर डिजिटल लॉक था जिससे पता चलता है की एथेनॉल का दुरुपयोग नहीं हुआ था। कोर्ट नेअधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग बताते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले की विभागीय जांच कराए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे।