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बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण, नीतीश सरकार ने किया ऐलान

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है.

सरकार के मुताबिक, अब से राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस फैसले के अनुसार बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को यह आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही लाभ

यह निर्णय लंबे समय से उठ रही उस मांग के जवाब में आया है जिसमें कहा जा रहा था कि अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. इससे जहां एक ओर राज्य की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है. सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के तहत लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी.

युवाओं के लिए भी लिया गया फैसला

सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है.

उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.