Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर… चालक समेत 3 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल दिल्ली, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में भी नहीं मिलेगा पुराने वाहनों को डीजल-पेट्रोल, देखिए पूरी ल... वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटा… नदी में समा गई कई गाड़ियां, 2 की मौत दिल्ली में तेज धूप के बाद फिर छाए बादल… UP से बिहार तक बारिश का अलर्ट, जानें 15 राज्यों के मौसम का ह... पुलवामा से गोरखनाथ मंदिर हमले तक… आतंकियों के लिए ई-कॉमर्स बना नया हथियार 1 लाख भक्तों ने पहले हफ्ते की अमरनाथ यात्रा, LG मनोज सिन्हा ने दिया अपडेट आतंक का शिकार हुए लोगों को मिलेगा इंसाफ, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जारी की हेल्पलाइन बेवफा सनम! पति ने दिलाई ANM की नौकरी, पत्नी पड़ गई दूसरे के प्यार में; रच डाली हत्या की साजिश गाजियाबाद कोर्ट में खराब हुई लिफ्ट, लोगों की अटकी सांसें; वकीलों ने किया रेस्क्यू कल ‘भारत बंद’ का आह्वान, जानें क्यों होगी हड़ताल और किन सेवाओं पर हो सकता है असर

Punjab के 2 Builders को जारी हुआ Notice, पढ़ें पूरा मामला

पंजाब में 2 बिल्डरों को नोटिस जारी हुआ होने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक, खरड़ में पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने दो प्राइवेट डेवेलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को RERA में रजिस्टर करवाए बिना ही प्लॉट्स की बिक्री शुरू कर दी। यह प्रोजेक्ट्स भगो माजरा और रडियाला गांवों में स्थित हैं।

नोटिस GNE Developers और हाई राइज एस्टेट (High Rise Estate) को भेजे गए हैं। RERA ने पूछा है कि अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। नियमों के अनुसार, किसी भी डेवेलपर को प्लॉट्स की बिक्री से पहले अपने प्रोजेक्ट को RERA के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। हाल ही में एक शिकायत विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बिल्डरों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर उसकी बिक्री के लिए अधिकारियों से कई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) हासिल कर लिए।

शिकायत में कहा गया कि कुछ शातिर तत्व न केवल जमीन का उपयोग बदलवाने की अनिवार्यता और फीस से बच रहे हैं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इनमें से कई NOC व्यक्तिगत नामों पर पुराने सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 18 मार्च 2018 से पहले की तारीखों में दिखाकर हासिल किए गए, जबकि असल में वह जमीन 2024 में खरीदी गई थी।

यह भी आरोप है कि कॉलोनाइजर्स ने अपनी कॉलोनियों को वैध कराने के लिए पंजाब अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी विशेष अधिनियम, 2018 के तहत आवेदन तक नहीं किया। शिकायत में स्थानीय निकाय विभाग, कॉलोनाइजर और राजस्व अधिकारियों के बीच मिलीभगत की भी बात कही गई है। इस कार्रवाई से पंजाब RERA की ओर से अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों पर शिकंजा कसने का संकेत मिलता है।